नई दिल्ली : गुरुग्राम के चर्चित शिकोहपुर लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी Robert Vadra को राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर राहत प्रदान की।
रॉबर्ट वाड्रा शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया था। सुनवाई के दौरान वाड्रा के वकील ने अदालत में कहा कि जमानत पर कोई विवाद नहीं बनता, क्योंकि उनके मुवक्किल को कभी गिरफ्तार ही नहीं किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत इस जमीन सौदे की जांच कर रहा है। कोर्ट के निर्देशानुसार वाड्रा को राहत पाने के लिए बेल बॉन्ड और जमानती मुचलका जमा करना जरूरी था। वहीं, ईडी ने अदालत को बताया कि मामले में आगे की जांच को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई तय की है।
गौरतलब है कि यह मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड डील से जुड़ा हुआ है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का नाम सामने आया था। ईडी का आरोप है कि इस जमीन सौदे के जरिए वाड्रा और उनसे जुड़ी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी की। जांच पूरी होने के बाद एजेंसी ने 17 जुलाई 2025 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।